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*स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं आई.डी.बी.आई. बैंक की विशेष प्री-लिटिगेशन लोक अदालत 14 फरवरी को* *बैंक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित* पाली, 29 जनवरी। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं आई.डी.बी.आई. बैंक के अनुरोध पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार से संबंधित ऋण खातों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु 14 फरवरी 2026 को जिला मुख्यालय एवं तालुका मुख्यालयों पर विशेष प्री-लिटिगेशन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष प्री-लिटिगेशन लोक अदालत के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक तथा आई.डी.बी.आई. बैंक के विभिन्न ऋण खातों से संबंधित प्रकरणों में लोक अदालत नोटिस जारी किए जाएंगे तथा इन प्रकरणों को दिनांक 14.02.2026 को प्री-लिटिगेशन लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसी क्रम में गुरुवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) पाली श्री विक्रम सिंह भाटी की अध्यक्षता में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं आई.डी.बी.आई. बैंक के अधिकारियों के साथ विशेष प्री-लिटिगेशन लोक अदालत के सफल आयोजन एवं क्रियान्वयन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया।

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*स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं आई.डी.बी.आई. बैंक की विशेष प्री-लिटिगेशन लोक अदालत 14 फरवरी को*
*बैंक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित*

पाली, 29 जनवरी। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं आई.डी.बी.आई. बैंक के अनुरोध पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार से संबंधित ऋण खातों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु 14 फरवरी 2026 को जिला मुख्यालय एवं तालुका मुख्यालयों पर विशेष प्री-लिटिगेशन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष प्री-लिटिगेशन लोक अदालत के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक तथा आई.डी.बी.आई. बैंक के विभिन्न ऋण खातों से संबंधित प्रकरणों में लोक अदालत नोटिस जारी किए जाएंगे तथा इन प्रकरणों को दिनांक 14.02.2026 को प्री-लिटिगेशन लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

इसी क्रम में गुरुवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) पाली श्री विक्रम सिंह भाटी की अध्यक्षता में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं आई.डी.बी.आई. बैंक के अधिकारियों के साथ विशेष प्री-लिटिगेशन लोक अदालत के सफल आयोजन एवं क्रियान्वयन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्री भाटी द्वारा बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि संबंधित प्रकरणों को समयबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाए, जिससे पक्षकारों को समय पर लोक अदालत नोटिस जारी किए जा सकें। साथ ही नोटिस जारी करने एवं उनकी प्रभावी तामील सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नितेश कुमार एवं आई.डी.बी.आई. बैंक की ओर से पोशक कुमार उपस्थित रहे।

Gautam Ujala
Author: Gautam Ujala

CHHAGAN LAL BHARDWAJ, Chief Additor, Pali( Rajsthan) mo-95090 70217

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