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नगरीय निकाय चुनावः 48 घंटे की मौन अवधि में निर्वाचन प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध*

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*नगरीय निकाय चुनावः 48 घंटे की मौन अवधि में निर्वाचन प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध*

पाली, 8 सितम्बर। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान निषिद्ध निर्वाचन प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश का उद्देश्य लोक-शांति बनाए रखने तथा मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना है।

आदेश के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के प्रावधानों के तहत संबंधित मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्ववर्ती 48 घंटे की अवधि में निर्वाचन के संबंध में सार्वजनिक सभा अथवा जुलूस आयोजित करना, उसमें सहयोग करना, सम्मिलित होना अथवा उसे संबोधित करना प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में सार्वजनिक रूप से चलचित्र, टेलीविजन अथवा अन्य समान माध्यम से निषिद्ध निर्वाचन सामग्री प्रदर्शित करने तथा संगीत कार्यक्रम, नाट्य प्रदर्शन, मनोरंजन अथवा अन्य माध्यम से निर्वाचन संबंधी प्रचार करने पर भी रोक रहेगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 48 घंटे की अवधि में घर-घर जाकर प्रचार अभियान प्रतिबंधित नहीं होगा। साथ ही, मतदान केन्द्रों एवं उनके आसपास ऐसे किसी भी कृत्य की अनुमति नहीं होगी, जिससे मतदान प्रक्रिया, मतदाताओं के स्वतंत्र आवागमन अथवा निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य में बाधा उत्पन्न हो।

मतदाताओं को भयभीत, प्रभावित अथवा मतदान केन्द्र तक पहुंचने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाधित करना, अनावश्यक भीड़, दबाव, धमकी, उत्तेजना अथवा उपद्रव उत्पन्न करना तथा लोक-शांति भंग करने वाली गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। राजनीतिक लाभ के लिए मतदाताओं को नकद, उपहार, शराब आदि का अवैध वितरण भी वर्जित रहेगा।

आदेश के तहत संबंधित मतदान केन्द्र अथवा मतदान क्षेत्र में ऐसा पांच या अधिक व्यक्तियों का अनधिकृत एकत्रीकरण अथवा एक साथ आवागमन निषिद्ध रहेगा, जिससे निर्वाचन कार्य, मतदाताओं के स्वतंत्र आवागमन अथवा लोक-शांति में बाधा, भय, दबाव या अशांति उत्पन्न होने की संभावना हो। वैधानिक रूप से अनुमत निर्वाचन एवं प्रशासनिक कार्य, मतदान में संलग्न मतदाता तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत गतिविधियां इससे प्रभावित नहीं होंगी।

प्रथम चरण के निर्वाचन वाले नगर पालिका सोजतसिटी, सोजतरोड़, मारवाड़ जंक्शन एवं रानी खुर्द के निर्वाचन क्षेत्रों में यह आदेश 7 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे से 9 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। द्वितीय चरण में नगर निगम पाली तथा नगर पालिका बाली, खुड़ाला फालना, सादड़ी, सुमेरपुर एवं तखतगढ़ के निर्वाचन क्षेत्रों में आदेश 9 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे से 11 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।

निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस एवं अर्धसैनिक बल, आपातकालीन, चिकित्सा एवं अग्निशमन सेवाएं तथा विधिवत अनुमत सरकारी एवं सार्वजनिक गतिविधियां इस आदेश से अप्रभावित रहेंगी। आदेश के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य लागू विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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Gautam Ujala
Author: Gautam Ujala

CHHAGAN LAL BHARDWAJ, Chief Additor, Pali( Rajsthan) mo-95090 70217

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