पाली। पाली जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारयण मंत्री को लिखित मे महेंद्र कुमार चौहान ने ज्ञापन दिया। झ8
दिश्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर प्राथमिकता से कार्यवाही एवं पंजीकरण स्वीकृति प्रदान करने बाबत।
सविनय निवेदन है कि हमारी सरथा रामजी सेवा संस्थान विगत 5 वर्षों से मानसिक रूप से दिव्यांग (मंदबुद्धि) बालिकाओं एवं महिलाओं के संरक्षण देखभाल, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास कार्य में निरंतर संलग्न है। संस्था सोसायारी एवं दृस्ट अधिनियम के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत है तथा सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत है। संस्था द्वारा की धारा 51(2) के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन दिनांक 03 दिसंबर 2025 को संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन की प्राप्ति रसीद तथा आवेदन शुल्क का ई-चालान इस पत्र के साथ संलग्न है।
संस्था वर्तमान में दिव्यांग बालिकाओं की सेवा में संलग्न है, अतः अधिनियम के अनुरूप औपचारिक पंजीकरण प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे सेवाओं का संचालन पूर्णतः विधिसम्मत एवं विभागीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके। विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से करवाने की कृपा करें तथा पदि किसी प्रकार की आपत्ति, अभाव अथवा अतिरिक्त दस्तावेज अपेक्षित हों तो कृपया लिखित रूप में सूचित करने की कृपा करें, जिससे संस्था तत्काल अनुपालन प्रस्तुत कर सके।
यह भी निवेदन है कि पूर्व में संस्था के संचालक को अधिनियम की औपचारिक पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं थी, परंतु वर्तमान में अधिनियम की जानकारी प्राप्त होते ही विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है और संस्था पूर्णतः नियमों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध है।
अतः संस्था के सेवा कार्यों की संवेदनशील प्रकृति एवं दिव्यांग बालिकाओं के हित को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन पर
शीघ्र एवं सकारात्मक निर्णय प्रदान करने की कृपा करें।
संस्था विभागीय निरीक्षण एवं आवश्यक प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग हेतु तत्पर है।
(छगनलाल भारद्वाज प्रधान संपादक गौतम उजाला पाली)
Author: Gautam Ujala
CHHAGAN LAL BHARDWAJ, Chief Additor, Pali( Rajsthan) mo-95090 70217


