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होटल एवं रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूली को लेकर उपभोक्ता संरक्षण संबंधी निर्देश*

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*होटल एवं रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूली को लेकर उपभोक्ता संरक्षण संबंधी निर्देश*

पाली, 24 सितम्बर। उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिले के समस्त होटल, रेस्टोरेंट एवं संबंधित प्रतिष्ठानों को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला रसद अधिकारी भवरसिंह राठौड़ ने बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10(1) के तहत उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा आमजन एवं उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित करने वाले झूठे अथवा भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों के विनियमन तथा उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रवर्तन के उद्देश्य से की गई है।

सीसीपीए द्वारा 4 जुलाई 2022 को होटल एवं रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लगाए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार होटल एवं रेस्टोरेंट द्वारा उपभोक्ता के बिल में किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज स्वतः अथवा डिफॉल्ट रूप से नहीं जोड़ा जाएगा। सर्विस चार्ज किसी अन्य नाम से भी वसूल नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता को सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा तथा उसे स्पष्ट रूप से बताया जाना आवश्यक है कि सर्विस चार्ज का भुगतान पूर्णतः स्वैच्छिक एवं उसकी इच्छा पर निर्भर है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं करता है तो इसके आधार पर उसे प्रतिष्ठान में प्रवेश अथवा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की गणना के लिए भोजन के बिल में सर्विस चार्ज को शामिल नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य प्रकरण में 28 मार्च 2025 को दिए गए निर्णय में सीसीपीए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को उचित ठहराया गया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सर्विस चार्ज अथवा टिप उपभोक्ता द्वारा अपनी इच्छा से दिया जाने वाला भुगतान है तथा इसे अनिवार्य अथवा बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्विस चार्ज की अनिवार्य एवं जबरन वसूली उपभोक्ता हितों के विपरीत है तथा उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। सर्विस चार्ज को अलग-अलग नाम अथवा शब्दावली के माध्यम से वसूल करना भ्रामक एवं अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत इसे अनुचित व्यापार प्रथा माना गया है।

जिले के समस्त होटल, रेस्टोरेंट एवं संबंधित प्रतिष्ठानों से सीसीपीए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है। निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं प्रचलित नियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Gautam Ujala
Author: Gautam Ujala

CHHAGAN LAL BHARDWAJ, Chief Additor, Pali( Rajsthan) mo-95090 70217

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1 ओबीसी, 5 एससी एवं 9 एसटी, देसूरी में 3 ओबीसी, 4 एससी एवं 1 एसटी तथा रानी में 3 ओबीसी, 4 एससी एवं 1 एसटी वार्ड आरक्षित किए गए। *जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के श्रेणीवार आरक्षित वार्डों का विवरण जारी* जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के लिए श्रेणीवार आरक्षित वार्डों का विवरण निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार जारी किया गया है। जिला परिषद पाली के कुल 33 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग के लिए वार्ड संख्या 05, 28, 31 एवं 33, अनुसूचित जाति महिला के लिए 25, 26 एवं 32, अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए 12 एवं 13, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 08 एवं 14, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 09, 22 एवं 27 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 10 एवं 11 आरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के अनारक्षित वार्डों में 01, 03, 04, 07, 15, 17, 23 एवं 29 तथा सामान्य महिला वर्ग के लिए 02, 06, 16, 18, 19, 20, 21, 24 एवं 30 वार्ड शामिल हैं। प्रधान पंचायत समिति के पदों के आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति सामान्य वार्ड के लिए रानी, अनुसूचित जाति महिला वार्ड के लिए पाली, अनुसूचित जनजाति सामान्य वार्ड के लिए सुमेरपुर, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वार्ड के लिए रोहट, सामान्य वर्ग के अनारक्षित पद के लिए बाली एवं देसूरी तथा सामान्य महिला वर्ग के लिए मारवाड़ जंक्शन, बगड़ी एवं सोजत पंचायत समितियां निर्धारित हैं। पंचायत समिति पाली के कुल 17 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य के लिए वार्ड 02 एवं 13, अनुसूचित जाति महिला के लिए 08 एवं 12, अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए 06, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 01 एवं 05, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 14, सामान्य अनारक्षित के लिए 04, 07, 09 एवं 16 तथा सामान्य महिला के लिए 03, 10, 11, 15 एवं 17 वार्ड हैं। पंचायत समिति रोहट के 19 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य के लिए 13 एवं 15, अनुसूचित जाति महिला के लिए 14 एवं 16, अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए 04, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 08 एवं 19, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 02, सामान्य अनारक्षित के लिए 03, 07, 09, 10 एवं 11 तथा सामान्य महिला के लिए 01, 05, 06, 12, 17 एवं 18 वार्ड निर्धारित हैं। पंचायत समिति सुमेरपुर के कुल 21 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य के लिए 11 एवं 15, अनुसूचित जाति महिला के लिए 13 एवं 19, अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए 04 एवं 05, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 09, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 01 एवं 17, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 07, सामान्य अनारक्षित के लिए 08, 12, 16 एवं 20 तथा सामान्य महिला के लिए 02, 03, 06, 10, 14 एवं 18 वार्ड निर्धारित हैं। पंचायत समिति बाली के कुल 31 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य के लिए 02, 21 एवं 29, अनुसूचित जाति महिला के लिए 04 एवं 24, अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए 09, 13, 14, 15 एवं 16, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 12, 17, 18 एवं 19, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 05, सामान्य अनारक्षित के लिए 01, 03, 08, 11, 22, 28 एवं 30 तथा सामान्य महिला के लिए 06, 07, 10, 20, 23, 25, 26, 27 एवं 31 वार्ड निर्धारित हैं। पंचायत समिति देसूरी के कुल 17 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य के लिए 02 एवं 04, अनुसूचित जाति महिला के लिए 11 एवं 16, अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए 08, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 01 एवं 05, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 17, सामान्य अनारक्षित के लिए 06, 07, 10 एवं 14 तथा सामान्य महिला के लिए 03, 09, 12, 13 एवं 15 वार्ड शामिल हैं। पंचायत समिति रानी के कुल 17 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य के लिए 10 एवं 17, अनुसूचित जाति महिला के लिए 07 एवं 12, अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए 01, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 04 एवं 14, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 05, सामान्य अनारक्षित के लिए 03, 08, 09 एवं 16 तथा सामान्य महिला के लिए 02, 06, 11, 13 एवं 15 वार्ड निर्धारित हैं। पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के कुल 27 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य के लिए वार्ड 01, 03 एवं 26, अनुसूचित जाति महिला के लिए 04, 11 एवं 23, अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए 20, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 02, 12 एवं 24, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 07 एवं 13, सामान्य अनारक्षित के लिए 05, 09, 10, 14, 16, 18 एवं 21 तथा सामान्य महिला के लिए 06, 08, 15, 17, 19, 22, 25 एवं 27 वार्ड निर्धारित हैं। पंचायत समिति सोजत के कुल 15 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य के लिए 06 एवं 09, अनुसूचित जाति महिला के लिए 04 एवं 14, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 10 एवं 15, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 08, सामान्य अनारक्षित के लिए 01, 03, 05 एवं 11 तथा सामान्य महिला के लिए 02, 07, 12 एवं 13 वार्ड निर्धारित हैं। पंचायत समिति बगड़ी के कुल 15 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य के लिए 01 एवं 14, अनुसूचित जाति महिला के लिए 15, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 02 एवं 11, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 09, सामान्य अनारक्षित के लिए 03, 05, 12 एवं 13 तथा सामान्य महिला के लिए 04, 06, 07, 08 एवं 10 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। जिला परिषद के वार्डों एवं पंचायत समितियों के प्रधान पदों के लिए निर्धारित आरक्षण आगामी पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 में लागू होगा। गुरूवार को उपखण्ड स्तर पर सरपंचों व वार्ड पंचों की लॉटरी निकाली जाएगी। आरक्षण प्रक्रिया के दौरान पाली विधायक भीमराज भाटी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह, आम आदमी पार्टी के दलजीत सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष सुनिल भण्डारी, आईएनसी के रफीक चौहान, आप के जेठाराम देवासी, बीएसपी के रमेश परमार समेत जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बजरंग सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी, प्रशिक्षु आईएएस बिरजू गोपाल, उपखंड अधिकारी पाली विमलेंद्र राणावत सहित जिले के समस्त उपखंड अधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं चुनाव शाखा के संदीप दवे मौजूद रहे।