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जिले में आगामी त्यौहार के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू*

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*जिले में आगामी त्यौहार के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू*

पाली, 24 फरवरी। जिले में होली, धुलण्डी एवं शीतला सप्तमी पर्व के साथ ही रमजान माह के दौरान जिले में शांति, कानून व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर संभावित कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एल.एन. मंत्री ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए।

जारी आदेशानुसार जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र अथवा अन्य घातक हथियार साथ लेकर नहीं घूम सकेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा। बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा, हालांकि सिख समुदाय को उनकी धार्मिक परंपरा अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। राजकीय ड्यूटी के दौरान अधिकृत व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

आदेश के तहत साम्प्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले नारे, भाषण, पोस्टर, पेम्पलेट या किसी भी प्रकार का भड़काऊ प्रचार-प्रसार पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा सेवन तथा अवैध रूप से मदिरा का परिवहन भी प्रतिबंधित किया गया है। होली पर्व के दौरान किसी भी व्यक्ति या समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, जबरन रंग डालने, हानिकारक पदार्थों का उपयोग करने या धार्मिक स्थलों, दुकानों अथवा वाहनों पर रंग, गुलाल या अन्य वस्तुएं फेंकने पर रोक रहेगी। किसी भी व्यक्ति से जबरन चंदा वसूलना भी प्रतिबंधित रहेगा।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा तथा निर्धारित ध्वनि सीमा और समयावधि का पालन अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक या भड़काऊ सामग्री साझा करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

यह आदेश 24 फरवरी 2026 की रात्रि 12 बजे से प्रभावी होकर होली एवं संबंधित धार्मिक आयोजनों की समाप्ति 20 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आदेश जनहित एवं अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण एक पक्षीय रूप से जारी किया गया है। संबंधित विभागों एवं जनसम्पर्क अधिकारियों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आमजन को इसकी जानकारी हो तथा सभी इसका पालन करें। यह निषेधाज्ञा जनसाधारण की सूचना एवं अनुपालनार्थ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की गई है।

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Gautam Ujala
Author: Gautam Ujala

CHHAGAN LAL BHARDWAJ, Chief Additor, Pali( Rajsthan) mo-95090 70217

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*’जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समितियों में प्रधान पदों के आरक्षण की लॉटरी संपन्न’* *गुरूवार को उपखण्ड स्तर पर सरपंचों व वार्ड पंचों की निकाली जाएगी लॉटरी* पाली, 23 सितम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जिले में जिला परिषद के वार्डों एवं पंचायत समितियों में प्रधान पदों के वर्गवार एवं महिला आरक्षण निर्धारण की लॉटरी प्रक्रिया बुधवार को जिला परिषद सभागार में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न हुई। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण तथा पंचायत समितियों के प्रधान पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण किया गया। मारवाड़ जंक्शन में 27, रोहट में 19, सोजत में 15, पाली में 17, सुमेरपुर में 21, बगड़ी नगर में 15, बाली में 31, देसूरी में 17 तथा रानी में 17 जिला परिषद वार्ड हैं। लॉटरी के माध्यम से मारवाड़ जंक्शन में 5 ओबीसी, 6 एससी एवं 1 एसटी, रोहट में 3 ओबीसी, 4 एससी एवं 1 एसटी, सोजत में 3 ओबीसी एवं 4 एससी, पाली में 3 ओबीसी, 4 एससी एवं 1 एसटी तथा सुमेरपुर में 3 ओबीसी, 4 एससी एवं 3 एसटी वार्ड आरक्षित किए गए। इसी प्रकार बगड़ी नगर में 3 ओबीसी एवं 3 एससी, बाली में 1 ओबीसी, 5 एससी एवं 9 एसटी, देसूरी में 3 ओबीसी, 4 एससी एवं 1 एसटी तथा रानी में 3 ओबीसी, 4 एससी एवं 1 एसटी वार्ड आरक्षित किए गए। *जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के श्रेणीवार आरक्षित वार्डों का विवरण जारी* जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के लिए श्रेणीवार आरक्षित वार्डों का विवरण निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार जारी किया गया है। जिला परिषद पाली के कुल 33 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग के लिए वार्ड संख्या 05, 28, 31 एवं 33, अनुसूचित जाति महिला के लिए 25, 26 एवं 32, अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए 12 एवं 13, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 08 एवं 14, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 09, 22 एवं 27 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 10 एवं 11 आरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के अनारक्षित वार्डों में 01, 03, 04, 07, 15, 17, 23 एवं 29 तथा सामान्य महिला वर्ग के लिए 02, 06, 16, 18, 19, 20, 21, 24 एवं 30 वार्ड शामिल हैं। प्रधान पंचायत समिति के पदों के आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति सामान्य वार्ड के लिए रानी, अनुसूचित जाति महिला वार्ड के लिए पाली, अनुसूचित जनजाति सामान्य वार्ड के लिए सुमेरपुर, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वार्ड के लिए रोहट, सामान्य वर्ग के अनारक्षित पद के लिए बाली एवं देसूरी तथा सामान्य महिला वर्ग के लिए मारवाड़ जंक्शन, बगड़ी एवं सोजत पंचायत समितियां निर्धारित हैं। पंचायत समिति पाली के कुल 17 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य के लिए वार्ड 02 एवं 13, अनुसूचित जाति महिला के लिए 08 एवं 12, अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए 06, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 01 एवं 05, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 14, सामान्य अनारक्षित के लिए 04, 07, 09 एवं 16 तथा सामान्य महिला के लिए 03, 10, 11, 15 एवं 17 वार्ड हैं। पंचायत समिति रोहट के 19 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य के लिए 13 एवं 15, अनुसूचित जाति महिला के लिए 14 एवं 16, अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए 04, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 08 एवं 19, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 02, सामान्य अनारक्षित के लिए 03, 07, 09, 10 एवं 11 तथा सामान्य महिला के लिए 01, 05, 06, 12, 17 एवं 18 वार्ड निर्धारित हैं। पंचायत समिति सुमेरपुर के कुल 21 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य के लिए 11 एवं 15, अनुसूचित जाति महिला के लिए 13 एवं 19, अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए 04 एवं 05, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 09, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 01 एवं 17, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 07, सामान्य अनारक्षित के लिए 08, 12, 16 एवं 20 तथा सामान्य महिला के लिए 02, 03, 06, 10, 14 एवं 18 वार्ड निर्धारित हैं। पंचायत समिति बाली के कुल 31 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य के लिए 02, 21 एवं 29, अनुसूचित जाति महिला के लिए 04 एवं 24, अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए 09, 13, 14, 15 एवं 16, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 12, 17, 18 एवं 19, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 05, सामान्य अनारक्षित के लिए 01, 03, 08, 11, 22, 28 एवं 30 तथा सामान्य महिला के लिए 06, 07, 10, 20, 23, 25, 26, 27 एवं 31 वार्ड निर्धारित हैं। पंचायत समिति देसूरी के कुल 17 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य के लिए 02 एवं 04, अनुसूचित जाति महिला के लिए 11 एवं 16, अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए 08, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 01 एवं 05, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 17, सामान्य अनारक्षित के लिए 06, 07, 10 एवं 14 तथा सामान्य महिला के लिए 03, 09, 12, 13 एवं 15 वार्ड शामिल हैं। पंचायत समिति रानी के कुल 17 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य के लिए 10 एवं 17, अनुसूचित जाति महिला के लिए 07 एवं 12, अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए 01, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 04 एवं 14, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 05, सामान्य अनारक्षित के लिए 03, 08, 09 एवं 16 तथा सामान्य महिला के लिए 02, 06, 11, 13 एवं 15 वार्ड निर्धारित हैं। पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के कुल 27 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य के लिए वार्ड 01, 03 एवं 26, अनुसूचित जाति महिला के लिए 04, 11 एवं 23, अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए 20, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 02, 12 एवं 24, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 07 एवं 13, सामान्य अनारक्षित के लिए 05, 09, 10, 14, 16, 18 एवं 21 तथा सामान्य महिला के लिए 06, 08, 15, 17, 19, 22, 25 एवं 27 वार्ड निर्धारित हैं। पंचायत समिति सोजत के कुल 15 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य के लिए 06 एवं 09, अनुसूचित जाति महिला के लिए 04 एवं 14, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 10 एवं 15, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 08, सामान्य अनारक्षित के लिए 01, 03, 05 एवं 11 तथा सामान्य महिला के लिए 02, 07, 12 एवं 13 वार्ड निर्धारित हैं। पंचायत समिति बगड़ी के कुल 15 निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सामान्य के लिए 01 एवं 14, अनुसूचित जाति महिला के लिए 15, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 02 एवं 11, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 09, सामान्य अनारक्षित के लिए 03, 05, 12 एवं 13 तथा सामान्य महिला के लिए 04, 06, 07, 08 एवं 10 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। जिला परिषद के वार्डों एवं पंचायत समितियों के प्रधान पदों के लिए निर्धारित आरक्षण आगामी पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 में लागू होगा। गुरूवार को उपखण्ड स्तर पर सरपंचों व वार्ड पंचों की लॉटरी निकाली जाएगी। आरक्षण प्रक्रिया के दौरान पाली विधायक भीमराज भाटी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह, आम आदमी पार्टी के दलजीत सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष सुनिल भण्डारी, आईएनसी के रफीक चौहान, आप के जेठाराम देवासी, बीएसपी के रमेश परमार समेत जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बजरंग सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी, प्रशिक्षु आईएएस बिरजू गोपाल, उपखंड अधिकारी पाली विमलेंद्र राणावत सहित जिले के समस्त उपखंड अधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं चुनाव शाखा के संदीप दवे मौजूद रहे।