*नगरीय निकाय आम 2026*
*पाली जिले में दो चरणों में होंगे नगरीय निकाय चुनाव*
*आदर्श आचार संहिता प्रभावी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के दिये निर्देश*



पाली, 19 अगस्त। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव अगस्त-सितम्बर 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। राज्य में ‘एक राज्य, एक चुनाव’ के तहत नगरीय निकायों एवं के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। इसी क्रम में पाली जिले में नगर निगम एवं नगर पालिकाओं के चुनाव दो चरणों में करवाए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर ने आज बुधवार को जिला परिषद सभागार में प्रभारी व सहायक प्रभारी अधिकारियों की बैठक ली और नगर निकाय चुनाव की पूर्व तैयारी, समीक्षा एवं आदर्श आचार संहिता के संबंध में व राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार चुनाव कार्याें प्रक्रियाओं को सम्पादित करवाने के बारे में निर्देश दिये। उन्होंने बैठक में आदर्श आचार संिहता पालना के लिये संबधित विभागों अधिकारियों को राजकीय कार्यालयों से राजनैतिक व्यक्तियों फोटो, बैनर पोस्टर हटाने, एमसीसी लागू होने के बाद के 24, 48, 72 घंटे में की जाने वाले कार्याे के बारे में निर्देश दिये। एमसीसी लागू होने के बाद 48 घंटे में सार्वजनिक सम्पत्तियों पर चस्पा पोस्टर बैनर, सम्पति विरूपण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के विपरीत है हटाने के लिये, राजनैतिक दलों के पोस्टर बैनर हटाना, इसी प्रकार 72 घंटे के भीतर की कार्यवाही के लिये सम्पति विरूपण अधिनियम 2007 निजी परिसम्पति पर चस्पा पोस्टर बैनर हटाने के लिये, रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति बिना लगेे राजनैतिक पोस्टर, बैनर हटाने के लिये निर्देश दिये साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये। बैठक में उन्होंनं हथियार जमा, सोशल मीडिया में सर्तकता बरतने, वोटर लिस्ट, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियो के साथ बैठक, लाउडस्पीकर परमिशन व्हीकल के बारे में निर्देश दिये। साथ ही कहा कि एमसीसी मंें सामान्य रूटीन के कार्य होतें रहेगें। उन्होंने अन्य बिन्दुओं जिनमें सडक मरम्मत, रोहट व सोजत हाईवे के लिये आवश्यक निर्देश व सकेंतक लगाने, रामदेव पदयात्रा के बारे में, अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवायी के लिये, के बारे में निर्देश दिये।
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*चुनाव कार्यक्रम जारी*
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार सदस्य पदों के लिए लोक सूचना 27 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, नामांकन पत्रों की संवीक्षा 1 सितम्बर तथा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 3 सितम्बर को अपराह्न 3 बजे तक रहेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितम्बर को किया जाएगा। प्रथम चरण का मतदान 9 सितम्बर तथा द्वितीय चरण का मतदान 11 सितम्बर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा। मतगणना 14 सितम्बर को की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए लोक सूचना 15 सितम्बर को जारी होगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर, नामांकन पत्रों की संवीक्षा 17 सितम्बर तथा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 18 सितम्बर को अपराह्न 3 बजे तक रहेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 18 सितम्बर को अभ्यर्थिता वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत पश्चात किया जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए मतदान 21 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होगा तथा मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात की जाएगी।
इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन 22 सितम्बर को होगा। निर्वाचन प्रक्रिया के लिए बैठक प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगी। नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण प्रातः 11 बजे तक, नामांकन पत्रों की संवीक्षा प्रातः 11.30 बजे से तथा अभ्यर्थिता वापस लेने का समय अपराह्न 2 बजे तक रहेगा। आवश्यकता होने पर मतदान अपराह्न 2.30 बजे से सायं 5 बजे तक होगा तथा मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात की जाएगी।
जिले में नगर निगम पाली एवं 9 नगर पालिकाओं के कुल 320 वार्डों में चुनाव करवाए जाएंगे। प्रथम चरण में नगर निगम पाली के 65 वार्ड, नगर पालिका सोजत रोड के 25 वार्ड, सोजत सिटी के 40 वार्ड, रानीखुर्द के 20 वार्ड तथा मारवाड़ जंक्शन के 25 वार्डों में मतदान होगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में नगर पालिका बाली के 25 वार्ड, खुडाला फालना के 25 वार्ड, सादड़ी के 35 वार्ड, सुमेरपुर के 35 वार्ड तथा तखतगढ़ के 25 वार्डों में चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे।
*11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से भी कर सकेंगे मतदान*
मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता किसी कारणवश फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेगा।
*चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए 24 घंटे संचालित होगा नियंत्रण कक्ष*
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला स्तर पर चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा आमजन से चुनाव संबंधी प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए चुनाव नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित रहेगा।
*अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा निर्धारित*
नगर निगम पार्षद चुनाव के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम चुनाव खर्च सीमा 3 लाख 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार नगर परिषद पार्षद के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये तथा नगर पालिका सदस्य के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये की अधिकतम चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की गई है।
उन्होंने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ बजरंग सिंह, सीईओ मुकेश चौधरी ,पुलिस आदि सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
Author: Gautam Ujala
CHHAGAN LAL BHARDWAJ, Chief Additor, Pali( Rajsthan) mo-95090 70217



