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*मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना* आप सभी से अनुरोध है कि कोई ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक कि मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे परिवारों के दो बच्चों को प्रत्येक को 4000/रूपये दिये जायेगे। एक ही परिवार के कम से कम दो बीचो को ही दिये जायेगे।

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*मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना*

आप सभी से अनुरोध है कि कोई ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक कि मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे परिवारों के दो बच्चों को प्रत्येक को 4000/= प्रतिमाह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत मिलेगा । ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिलाये ।
फार्म भरकर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराये
और नेक काम मे हिस्सा लें..

*सभी लोगो से अनुरोध है कि यह फार्म कम से कम 10 -10 लोगो को भेजिये, सबको जानकारी देकर किसी बच्चे को लाभ दिलाया जा सके*

*Documents -*

1. बच्चा एवं मां का Joint खाता
2. राशन कार्ड
3. आधार कार्ड (मां एवं बच्चा का)
4. स्कूल Id Card/ Principal से लिखा कर
5. Fathers Death Certificate
6. Income Certificate
*नोट -* ब्लाक मे *तहसील* में और जिले मे कलेक्टर ऑफीस मे फॉर्म मिलता हैं।
*इसकी सूचना विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं को दे।*

Gautam Ujala
Author: Gautam Ujala

CHHAGAN LAL BHARDWAJ, Chief Additor, Pali( Rajsthan) mo-95090 70217

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