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बाल विवाह की रोकथाम के लिए दिये आवशयक निर्देश।

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*बाल विवाह की रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश जारी*

पाली, 16 अप्रैल। आगामी अक्षय तृतीया (आखातीज) 19 अप्रैल एवं पीपल पूर्णिमा 01 मई जैसे अबूझ सावों पर बाल विवाह की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

न्याय शाखा प्रभारी एवं एडीएम सीलिंग ओम प्रभा ने बताया कि इन पर्वों के दौरान विशेष सतर्कता बरतते हुए बाल विवाह जैसी कुप्रथा की रोकथाम सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों सहित अन्य स्थानों पर भी बाल विवाह की आशंका को देखते हुए निरंतर निगरानी रखी जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम एवं तहसील स्तर पर पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम सेवक, कृषि पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला सुरक्षा सखी, शिक्षकों तथा अन्य संबंधित विभागों के कार्मिक समन्वय बनाकर कार्य करें। सभी द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आमजन में जागरूकता बढ़ाई जाए।

उन्होंने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक है। इसके लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर गठित महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य संगठनों को सक्रिय किया जाए। साथ ही हलवाई, बैण्डबाजा, पंडित, टेंट संचालक एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को बाल विवाह में सहयोग नहीं करने के लिए जागरूक किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सभाओं, चेतना बैठकों एवं विद्यालयों में बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाए। जिन परिवारों में बाल विवाह की आशंका हो, वहां समन्वित रूप से समझाइश कर आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही की जाए।

बाल विवाह की रोकथाम के लिए अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा पर जिला एवं उपखंड स्तर पर 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। आमजन 181 कॉल सेंटर, जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 02932-225380 तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष के नंबर 02932-251545 एवं 8764875055 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

उन्होंने सभी उपखंड मजिस्ट्रेट एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। बाल विवाह की रोकथाम को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए की गई कार्यवाही की रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास विभाग को समय पर प्रेषित की जाए।

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Gautam Ujala
Author: Gautam Ujala

CHHAGAN LAL BHARDWAJ, Chief Additor, Pali( Rajsthan) mo-95090 70217

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*संभाग स्तरीय योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ पाली, 21 अप्रैल। शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन एवं नवोदय विद्यालय समिति के तत्वावधान में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, जोजावर में 21 से 23 अप्रैल तक आयोजित संभाग स्तरीय योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ मंगलवार को विद्यालय सभागार में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सोजत सीबीईओ दलपत सिंह सांखला उपस्थित रहे। साथ ही प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय देवगढ़ विजयेन्द्र नागदा, डॉ. कुलदीप सिंह देवड़ा सुमेरपुर, डॉ. विक्रम सिंह जोजावर, व्याख्याता भीम सिंह फालका, जैतारण एवं विचित्र सिंह फार्मा असिस्टेंट, जोजावर ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। विद्यालय के प्राचार्य डी.सी. गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। स्वागत गान के पश्चात प्राचार्य गुप्ता ने सभी अतिथियों का शिरोपाव व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। उन्होंने प्रतिभागियों को खेल भावना से खेलने तथा अनुशासन बनाए रखने का संदेश दिया और जयपुर, करनाल एवं उदयपुर क्लस्टर का परिचय भी प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में कुल 106 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान संगीत शिक्षिका विधि शर्मा एवं छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम ने आयोजन को आकर्षक बना दिया। प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय देवगढ़ विजयेन्द्र नागदा ने नवोदय में अपने 15 वर्षों के अनुभव साझा करते हुए प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर चयन हेतु शुभकामनाएं दीं और खेलों को शिक्षा का अभिन्न अंग बताया। सीबीईओ दलपत सिंह सांखला ने राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से सभी का स्वागत करते हुए कहा कि खेल नैतिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय मूल्यों के विकास का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने सभी को योग को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया और प्रतियोगिता के विधिवत शुभारंभ की घोषणा की। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षिका इंदु चाहर के निर्देशन में छात्र विनय प्रताप ने सभी प्रतिभागियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शारीरिक शिक्षक मोहनलाल बेड़ा द्वारा किया गया।