*बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यशाला आयोजित*
पाली, 29 जनवरी। जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को सिद्ध पीठ नागा बाबा बगीची धार्मिक स्थल पर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र की प्रबंधक प्रियंका व्यास एवं परामर्शदाता भाग्यश्री गहलोत ने बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़के को नाबालिग माना जाता है तथा अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह करवाने, उसे बढ़ावा देने अथवा किसी भी प्रकार की सहायता करने पर दो वर्ष तक का कारावास एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को बाल विवाह की जानकारी प्राप्त होती है तो तुरंत बाल विवाह निषेध अधिकारी, पुलिस हेल्पलाइन 112, संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना देकर समय रहते हस्तक्षेप कर बाल विवाह को रोका जा सकता है।
कार्यशाला के दौरान विभागीय योजनाओं लाडो प्रोत्साहन योजना, महिला संबल शिक्षा सेतु योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना सहित अन्य विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं महिला हेल्पलाइन नंबर 181 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि किन परिस्थितियों में इन सेवाओं से सहायता प्राप्त की जा सकती है। विभाग द्वारा संचालित वेब एवं सहायता केंद्रों की जानकारी भी उपस्थितजनों को दी गई।
कार्यक्रम के अंत में बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान के तहत उपस्थितजनों को शपथ दिलाई गई तथा बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से बताया गया।
Author: Gautam Ujala
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