*अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित*
पाली, 28 सितम्बर। राज्य सरकार द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री ज्योति प्रकाश अरोड़ा ने बताया कि योजना के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय में स्नातक स्तर के शैक्षणिक सत्र में नियमित रूप से अध्ययनरत अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकेंगे। पाली शहर के मूल निवासियों को छोड़कर अन्य जिले, तहसील एवं ब्लॉक के निवासी तथा पाली जिले की किसी भी तहसील अथवा ब्लॉक के मूल निवासी विद्यार्थी, जो पाली शहर स्थित किसी राजकीय महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं, योजना के लिए पात्र होंगे।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को आवास हेतु किराये की राशि का पुनर्भरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत शैक्षणिक सत्र के दौरान अधिकतम 10 माह के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह की राशि देय होगी।
उन्होंने बताया कि योजना के संचालन की प्रक्रिया, पात्रता, लाभ एवं अन्य शर्तें विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित होंगी। योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एसजेई पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकत
, *कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन आम
पाली, 28 सितम्बर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री ज्योति प्रकाश अरोड़ा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी वर्ग की मेधावी छात्राओं के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2026-27 संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण पात्र छात्राओं से आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर की विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। छात्राओं द्वारा आवेदन अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत राजकीय एवं निजी विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत अल्पसंख्यक वर्ग की ऐसी छात्राएं पात्र होंगी, जिन्होंने गत वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षा में आरबीएसई से न्यूनतम 65 प्रतिशत अथवा सीबीएसई से न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों तथा वर्तमान में महाविद्यालय अथवा उच्च व्यावसायिक, तकनीकी एवं अन्य संस्थानों में नियमित अध्ययनरत हों।
उन्होंने बताया कि योजना के लिए छात्रा के माता-पिता की अधिकतम वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के लिए जन आधार कार्ड, नवीन आय प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, कक्षा 12वीं की अंकतालिका, महाविद्यालय फीस की रसीद, वर्तमान में अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र, जन आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक की प्रति तथा जाति प्रमाण-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने पात्र छात्राओं से निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। योजना की पात्रता, चयन प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगी।
*मुख्यमंत्री अनुप्रति
Author: Gautam Ujala
CHHAGAN LAL BHARDWAJ, Chief Additor, Pali( Rajsthan) mo-95090 70217


