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जिले में आगामी त्यौहार के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू*

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*जिले में आगामी त्यौहार के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू*

पाली, 24 फरवरी। जिले में होली, धुलण्डी एवं शीतला सप्तमी पर्व के साथ ही रमजान माह के दौरान जिले में शांति, कानून व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर संभावित कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एल.एन. मंत्री ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए।

जारी आदेशानुसार जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र अथवा अन्य घातक हथियार साथ लेकर नहीं घूम सकेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा। बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा, हालांकि सिख समुदाय को उनकी धार्मिक परंपरा अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। राजकीय ड्यूटी के दौरान अधिकृत व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

आदेश के तहत साम्प्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले नारे, भाषण, पोस्टर, पेम्पलेट या किसी भी प्रकार का भड़काऊ प्रचार-प्रसार पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा सेवन तथा अवैध रूप से मदिरा का परिवहन भी प्रतिबंधित किया गया है। होली पर्व के दौरान किसी भी व्यक्ति या समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, जबरन रंग डालने, हानिकारक पदार्थों का उपयोग करने या धार्मिक स्थलों, दुकानों अथवा वाहनों पर रंग, गुलाल या अन्य वस्तुएं फेंकने पर रोक रहेगी। किसी भी व्यक्ति से जबरन चंदा वसूलना भी प्रतिबंधित रहेगा।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा तथा निर्धारित ध्वनि सीमा और समयावधि का पालन अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक या भड़काऊ सामग्री साझा करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

यह आदेश 24 फरवरी 2026 की रात्रि 12 बजे से प्रभावी होकर होली एवं संबंधित धार्मिक आयोजनों की समाप्ति 20 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आदेश जनहित एवं अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण एक पक्षीय रूप से जारी किया गया है। संबंधित विभागों एवं जनसम्पर्क अधिकारियों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आमजन को इसकी जानकारी हो तथा सभी इसका पालन करें। यह निषेधाज्ञा जनसाधारण की सूचना एवं अनुपालनार्थ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की गई है।

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Gautam Ujala
Author: Gautam Ujala

CHHAGAN LAL BHARDWAJ, Chief Additor, Pali( Rajsthan) mo-95090 70217

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